अतीक़ अहमद को उम्र क़ैद की सज़ा
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भारत में प्रयागराज की एक अदालत ने अतीक़ अहमद को दोषी क़रार देते हुए उमेश पाल अपहरण केस में उन्हें उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है।
(last modified 2023-04-09T02:55:50+00:00 )
Mar २८, २०२३ १४:४९ Asia/Kolkata
  • अतीक़ अहमद को उम्र क़ैद की सज़ा

भारत में प्रयागराज की एक अदालत ने अतीक़ अहमद को दोषी क़रार देते हुए उमेश पाल अपहरण केस में उन्हें उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है।

उमेश पाल की 24 फ़रवरी, 2023 को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। अदालत ने यह सज़ा 2006 में उमेश पाल के अपहरण केस में सुनाई है।

उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह थे और 2006 में उनका अपहरण हुआ था। इस अपहरण का आरोप उमेश पाल ने अतीक़ अहमद पर लगाया था।

अदलत ने इसी मुक़दमे का फ़ैसला सुनाते हुए मंगलवार को अतीक़ अहमद और उनके सहयोगियों को सज़ा सुनाई।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक़ अहमद की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में सुरक्षा की मांग की थी।

अपहरण के सात अन्य अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत में पेशी के लिए अतीक़ अहमद को सोमवार को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचाया गया था।

अतीक़ अहमद ने अपनी याचिका में मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को उनकी जान की सुरक्षा को लेकर कोई आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य की मशीनरी उनका ध्यान रखेगी।

अतीक़ अहमद पांच बार उत्तर प्रदेश से विधायक और एक बार सांसद रहे हैं। अतीक़ अहमद ने अपनी याचिका में कहा था कि यूपी पुलिस को अहमदाबाद में ही आकर पूछताछ करनी चाहिए। msm