महिला आरक्षण बिल लोकसभा में 2 के मुक़ाबले 454 मतों से पास
भारतीय लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2 के मुक़ाबले में 454 मतों से पास हो गया है।
इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
इस बिल के राज्यसभा में पास होने के बाद, जनगणना और नए परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा।
परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के बाद महिला आरक्षण प्रभावी हो सकता है।
विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
इस प्रकार, लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
संसद में इस बिल का समर्थन करते हुए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहाः इस बिल में एक चीज़ ऐसी है, जिससे यह अधूरा है। वह है ओबीसी रिज़र्वेशन। भारत की बड़ी महिला आबादी को इस रिज़र्वेशन में शामिल करना चाहिए था। इसके अलावा दो चीज़ें ऐसी हैं जो अजीब हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और बीजेपी लोगों का अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती हैं। निश्चित तौर पर अदानी मुद्दे से वह बहुत विचलित हैं। हमेशा वह इस मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं। msm