सुरक्षाबल पैलेट गन का प्रयोग न करें- सुप्रीम कोर्ट
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सुरक्षाबलों से कहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन का प्रयोग न किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के उपयोग को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पैलेट गन का प्रयोग न किया जाए क्योंकि बात ज़िंदगी और मौत से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि भीड़ को काबू करने के लिए पैलेट गन के बजाय किसी अन्य प्रभावी माध्यम का प्रयोग किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि देश के सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पैलेट गन के इस्तेमाल से पहले एक उचित मानक प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है. मजिस्ट्रेट इसके उपयोग का निर्देश देता है। न्यायालय के अनुसार पैलेट गन का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि भारत नियंत्रित कश्मीर में भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षाबलों ने पैलेट गन का प्रयोग किया है। पैलेट गन के प्रयोग के विषय पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ने कहा कि वह भीड़ को काबू करने के लिए पैलेट गन के बजाय किसी अन्य प्रभावी माध्यम पर गौर करे।
ज्ञात रहे कि सुरक्षाबलों द्वारा कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के प्रयोग से बड़ी संख्या में कश्मीरी घायल हुए हैं।