कश्मीर में सामान्य हालात बहाल करे सरकारः मुख्य न्यायाधीश
भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में सामान्य हालात बहाल करने का आदेश दिया है।
जम्मू कश्मीर की परिस्थिति पर सुवनाई के न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने सोमवार को कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे स्वयं जम्मू कश्मीर जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी है कि लोगों को उच्च न्यायालय से संपर्क करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो वे स्वयं जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जाएंगे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में लोगों की पहुंच प्रभावित हुई है और हम इस मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जवाब चाहते हैं। अगर लोग हाई कोर्ट से संपर्क नहीं कर सकते हैं तो हमें कुछ करना होगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्र हित में स्कूल, अस्पताल और जन परिवहन को सुचारू रूप से काम करना चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी अदालतें काम कर रही हैं, जिनमें लोक अदालतें भी शामिल हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को यथाशीघ्र कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबड़े और एस. ए. नाज़र की पीठ जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। (HN)