बहरैन, अलवेफ़ाक़ पार्टी के महासचिव को उम्र क़ैद की सज़ा
बहरैन की एक अदालत ने अलवेफ़ाक़ पार्टी के महासचिव शैख़ अली सलमान को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है।
फ़ार्स न्यूज़ एजेन्सी की रिपोर्ट के अनुसार अलवेफ़ाक़ पार्टी के महासचिव शैख़ अली सलमान और इस पार्टी के दो पूर्व सांसदों की सज़ा पर चौथी बार अपील कोर्ट की सुनवाई हुई जिसमें अलवेफ़ाक़ पार्टी के महासचिव तथा दो पूर्व सांसदों की याचिका को रद्द करते हुए तीनों नेताओं को उम्र क़ैदा की सज़ा सुनाई गयी।
बहरैन की आले ख़लीफ़ा शासन ने अलवेफ़ाक़ पार्टी के महासचिव और इस धड़े के दो पूर्व सांसदों पर जासूसी के निराधार आरोप लगाकर गिरफ़्तार कर लिया था और अभी तक सरकार ने इन नेताओं पर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया।
बहरैन के शीया नेता शैख़ अली सलमान को 2014 में गिरफ़्तार किया था और बहरैन की एक दिखावटी अदालत की कार्यवाही में जुलाई 2015 को उन्हें चार साल की सज़ा सुनाई किन्तु अपील कोर्ट ने उन पर व्यवस्था परिवर्तित करने का आरोप लगाते हुए 9 साल की सज़ा सुनाई थी।
बहरैन के 14 फ़रवरी वर्ष 2011 से शाही सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। बहरैनी जनता निरंतर प्रदर्शन करके देश में निर्वाचित सरकार के गठन, न्याय की स्थापना और भेदभाव की समाप्ति की मांग कर रही है।
वर्ष 2010 के आरंभ और 2011 के आरंभ में जब अरब जगत में अत्याचारी, तानाशाही और बड़ी शक्तियों की पिट्ठू सरकारों के ख़िलाफ़ क्रांतियां आना शुरू हुईं तो बहरैन की जनता, भी जो बरसों से अपने मूल प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित है, 14 फ़रवरी 2011 को सत्तारूढ़ आले ख़लीफ़ा शासन के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई। उस दिन को बहरैन के क्रांतिकारी युवाओं ने आक्रोश दिवस का नाम दिया था और सड़कों पर प्रदर्शन आरंभ कर दिया था।
अन्य अरब देशों की तरह बहरैन का जनांदोलन भी सोशल मीडिया पर प्रचार और युवाओं के माध्यम से शुरू हुआ। 14 फ़रवरी सन 2011 को मुख्य प्रदर्शन राजधानी मनामा के पर्ल स्क्वायर पर हुआ जिसमें बाद में तानाशाही शासन ने क्रांति का स्मारक बनने से रोकने के लिए ध्वस्त कर दिया।
बहरैन की जनता ने अपना आंदोलन करने के लिए 14 फ़रवरी की तारीख़ का चयन भी सोच समझ कर किया था। 2002 में इसी दिन बहरैन का संविधान पारित हुआ था। (AK)