भारतः राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा माफ़ी नहीं मांगूंगा
भारत में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हानहानि केस में हलफ़नामा दाख़िल करके साफ़ कर दिया है कि वे केस रफ़ा दफ़ा करने के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे।
राहुल गांधी ने अपने हलफ़नामे में कहा कि सूरत अदालत से मिली सज़ा उचित नहीं है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च अदालत में ये अपील सफल साबित होगी, राहुल गांधी ने कहा कि भले ही वह ये चाहते हैं कि इस सज़ा पर रोक लगे और वो सांसद का दर्जा फिर से हासिल कर सकें लेकिन इसके लिए वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हैं।
अपने जवाबी हलफ़नामें में राहुल गांधी ने बीजेपी के विधायक पुर्णेश मोदी की आलोचना की है, शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी ने अदालत में पेश किए गए हलफनामे में राहुल गांधी को अपने बयान पर माफ़ी ना मांगने के कारण उन्हें "अहंकारी" बताया था।
गुरुवार को इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी की ओर से पेश किए गए हलफ़नामे में कहा गया कि बिना किसी ग़लती के याचिकाकर्ता पर आपराधिक केस करके, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सदस्यता रद्द करके किसी को माफ़ी मांगने के लिए मज़बूर करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस कोर्ट की ओर से इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
इस केस में राहुल गांधी की पैरवी वरिष्ठ वकील प्रशांत सेन, रजिंदर चीमा और अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं।
इसके अलावा कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस कोर्ट में उन्हें सफलता मिलेगी क्योंकि यह एक असाधारण मामला है, जहाँ एक मामूली बात की बड़ी क़ीमत चुकायी जा रही है और निर्वाचित सांसद के रूप में उन्हें लंबे वक़्त से अयोग्य ठहरा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट से अपनी सज़ा पर रोक लगाने की अपील करते हुए राहुल गांधी ने कोर्ट को बताया कि पूर्णेश मोदी ने उनके कथित आपराधिक इतिहास को दिखाने के लिए उनके ख़िलाफ़ कई लंबित मामलों का सहारा लिया है, लेकिन उन्हें किसी अन्य मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और ज्य़ादातर मामले प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से दर्ज कराए गए हैं।
हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्लिक कीजिए
हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए