भारत, संसद में तीन क्रिमिनल लॉ बिल पास, पीएम ने बताया एतिहासिक
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भारत में तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से भी पास हो गए हैं।
(last modified 2023-12-21T23:18:09+00:00 )
Dec २२, २०२३ ०४:४१ Asia/Kolkata
  • भारत, संसद में तीन क्रिमिनल लॉ बिल पास, पीएम ने बताया एतिहासिक

भारत में तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से भी पास हो गए हैं।

इन बिलों के पास होने पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक युग के क़ानूनों के अंत का प्रतीक हैं, अब सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केन्द्रित कानूनों से एक नए युग की शुरुआत होती है, ये विधेयक संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हैं, जो प्रगति की हमारी शांतिपूर्ण यात्रा की जड़ पर हमला करते हैं, इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

राज्यसभा ने चर्चा और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के बाद तीनों विधेयकों को ध्वनमित से अपनी स्वीकृति दी। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। बता दें कि ये विधेयक राज्यसभा में ऐसे समय पारित हुए हैं जब उच्च सदन से 46 विपक्षी सांसदों को उनके अमर्यादित व्यवहार के लिए निलंबित किया जा चुका था।

अमित शाह ने कहा तीन आपराधिक कानूनों के स्थानों पर लाए गए विधेयकों के संसद से पारित होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रक्रिया में एक नई शुरुआत होगी जो पूर्णतया भारतीय होग। उन्होंने यह भी कहा कि इनके लागू होने के बाद तारीख पर तारीख का दौर खत्म हो जाएगा। (AK)

 

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