भारतीय प्रधानमंत्री की डिग्री पर याचिका ख़ारिज, आम आदमी को बड़ा धचका
हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा उनके ख़िलाफ़ दायर किए गए आपराधिक मानहानि मामले के संबंध में अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी किए गए समनों को रद्द करने की मांग की गई थी।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, याचिकाएं खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि केजरीवाल और सिंह ने समन रद्द करने के लिए जिन आधारों का हवाला दिया है, उन्हें मुक़द्दमे के दौरान मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
जनवरी में दोनों नेताओं को अस्थायी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 फ़रवरी तक मुक़द्दमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी जबकि गुजरात हाईकोर्ट को तब तक उनकी याचिकाओं पर फ़ैसला करने का निर्देश दिया था। (AK)
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