नॉनवेज खाने का अधिकार नहीं छीन सकती सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अवैध बूचड़खाने बंद करने के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फ़सले को ग़लत बताते हुए कहा है कि सरकार मांसाहारियों के हक़ को नहीं छीन सकती है।
(last modified 2023-04-09T02:55:50+00:00 )
May १२, २०१७ १६:१४ Asia/Kolkata
  • नॉनवेज खाने का अधिकार नहीं छीन सकती सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अवैध बूचड़खाने बंद करने के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फ़सले को ग़लत बताते हुए कहा है कि सरकार मांसाहारियों के हक़ को नहीं छीन सकती है।

प्राप्त समाचारों के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बूचड़खाने बंद किए जाने मामले की सुनवाई के दौरान भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार को 17 जुलाई तक अवैध बूचड़खानों को लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने विधानसभा चुनावों में अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि उसकी सरकार बनने पर अवैध बूचड़खाने को बंद कर देगी। इसके बाद योगी की अगुवाई में भाजपा सरकार बनते ही बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि स्लाटर हाउस खोलने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है। ऐसे में प्रदेश के सभी कारोबारी ज़िला अधिकारी और ज़िला पंचायत में स्लाटर हाउस के लाइसेंस रिन्यू और जारी करने के लिए आवेदन करें। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई है।

ज्ञात रहे कि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके लाइसेंस का समय पिछले 31 मार्च को पूरा हो गया था। उन्होंने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रखा है लेकिन राज्य सरकार आवेदन पर कार्रवाई नहीं कर रही (RZ)