जहाजों के हुर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने की शर्तों की घोषणा
पार्स टुडे – फार्स की खाड़ी जलमार्ग प्रबंधन निकाय ने इस्लामाबाद समझौते के अनुसार गुज़रने वाले जहाजों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
पार्स टुडे के अनुसार फार्स की खाड़ी जलमार्ग प्रबंधन निकाय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर घोषणा की:
"इस्लामाबाद समझौते पर हस्ताक्षर और संबंधित अधिकारियों के आदेश को ध्यान में रखते हुए हुर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने के इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित अवधि के दौरान जो जहाज आवश्यक बातों का पालन करते हुए अपना पारगमन आवेदन जमा करेंगे, उनका पारगमन किया जाएगा।"
सूचना का पाठ इस प्रकार है:
"इस्लामाबाद समझौते पर हस्ताक्षर और संबंधित अधिकारियों के आदेश को ध्यान में रखते हुए समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, हुर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने के इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि जो जहाज निम्नलिखित बातों का पालन करते हुए अपना पारगमन आवेदन फार्स की खाड़ी जलमार्ग प्रबंधन को जमा करेंगे, उनका पारगमन शीघ्र किया जाएगा।
पारगमन आवेदन जमा करने का आधिकारिक पता :
PGSA.ir
आवेदन की स्थिति जानने के लिए ईमेल:
महत्वपूर्ण बातें:
पारगमन आवेदनों के निपटान के लिए एकमात्र आधिकारिक माध्यम उपरोक्त वेबसाइट और ईमेल हैं।
जमा किए गए आवेदन में जहाज से संपर्क करने के लिए मान्य और सुलभ माध्यम प्रदान किए जाने चाहिए।
हुर्मुज़ जलडमरूमध्य के प्रवेश या निकास पर रुकने से बचने के लिए, आवश्यक है कि पारगमन आवेदन जलडमरूमध्य क्षेत्र में पहुँचने से कम से कम 48 घंटे पहले सभी आवश्यक जानकारी के साथ जमा किया जाए।
60-दिन की अवधि के दौरान जहाजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण सेवाओं तथा संबंधित ईरानी बीमा का खर्च इस्लामिक गणराज्य ईरान की सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
विशेष परिस्थितियों और पारगमन मार्ग में कुछ सुरक्षा जोखिमों की उपस्थिति तथा सुरक्षित और संरक्षित पारगमन सुनिश्चित करने और समुद्री दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता के कारण प्रत्येक जहाज के लिए हुर्मुज़ की ओर रवाना होने से पहले मार्ग और पारगमन के समय का समन्वय करना अनिवार्य है; इसका पालन न करने की जिम्मेदारी जहाज़ के मालिक की होगी।" mm