इराक़़ चुनाव क़ानून में परिवर्तन का बिल पास नहीं हो सका
https://parstoday.ir/hi/news/west_asia-i82355-इराक़़_चुनाव_क़ानून_में_परिवर्तन_का_बिल_पास_नहीं_हो_सका
इराक़ी संसद, सांसदों के बीच संविधान के 15वें और 16वें अनुच्छेद पर मतभेद के कारण घंटों चर्चा के बाद भी किसी परिणाम तक न पहुंच सकी।
(last modified 2023-04-09T02:55:50+00:00 )
Dec १९, २०१९ २०:१२ Asia/Kolkata
  • इराक़़ चुनाव क़ानून में परिवर्तन का बिल पास नहीं हो सका

इराक़ी संसद, सांसदों के बीच संविधान के 15वें और 16वें अनुच्छेद पर मतभेद के कारण घंटों चर्चा के बाद भी किसी परिणाम तक न पहुंच सकी।

इर्ना की रिपोर्ट के अनुसार इराक़ी सांसदों की बैठक बुधवार को शुरु हुई किन्तु संविधान के 15वें और 16वें अनुच्छेद पर मतभेद के कारण लगभग सात घंटे की चर्चा के बावजूद चुनाव से संबंधित क़ानून में सुधार न हो सकी और इस पर चर्चा सोमवार तक के लए स्थगित कर दी गयी।

इराक़ी संविधान के 15वें और 16वें अनुच्छेद को संविधान की आत्मा समझा जाता है। एक अनुच्छेद चुनाव में राजनैतिक पार्टियों की भागीदार और दूसरा अनुच्छेद चुनावी क्षेत्र के एक होने या अलग अलग होने के बारे में है।

कुर्द सांसद 15वें और 16वें अनुच्छेद के सबसे बड़े विरोधी हैं और उन्होंने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया।

इराक़ी विशेषज्ञों ने इन दोनों अनुच्छेदों को संविधान की आत्मा क़रार दिया है जिस पर सहमति होने की स्थिति में स्वतंत्र प्रत्याशियों को भी चुनाव में भाग लेने और संसद में पहुंचने का अवसर मिल जाएगा। (AK)