सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को ग़ैर क़ानूनी बताया
(last modified Fri, 12 May 2023 02:57:16 GMT )
May १२, २०२३ ०८:२७ Asia/Kolkata
  • सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को ग़ैर क़ानूनी बताया

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ओर से इमरान ख़ान की आज़ादी का आदेश जारी। 

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने पीटीआई के नेता और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को आज़ाद करने का हुक्म दिया है। 

उमर अता बंदियाल ने इमरान ख़ान की नज़रबंदी को ग़ैर क़ानूनी बताया है।  उनका कहना था कि अदालत के अंदर जिस प्रकार से इमरान ख़ान के साथ व्यवहार किया गया उसका समर्थन नहीं किया जा सकता।  पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता।  सुप्रीम कोर्ट ने तहरीके इंसाफ़ पार्टी के नेता से शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया है।  इमरान खान आज अदालत में पेश होंगे।

इसी बीच पाकिस्तान के गृहमंत्री कहते हैं कि इमरान खान को फिर से गिरफ़्तार किया जा सकता है।  राना सनाउल्ला ख़ान का कहना था कि हम ज़मानत के रद्द होने की प्रतीक्षा करेंगे।  अगर एसा होता है तो इमरान को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गसया था।  इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट के केस में गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट में पेश होने से ठीक पहले ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया।

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