इमरान खान को मिली बड़ी राहत
(last modified Tue, 03 Oct 2023 07:08:19 GMT )
Oct ०३, २०२३ १२:३८ Asia/Kolkata
  • इमरान खान को मिली बड़ी राहत

में एक उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नौ अलग-अलग मामलों में जमानत को सोमवार को बहाल कर दिया और उसे निरस्त करने के विभिन्न निचली अदालतों के फ़ैसलों को रद्द कर दिया।

प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उमर फ़ारूक और न्यायमूर्ति तारिक़ महमूद जहांगीरी की पीठ ने नौ मई के दंगों के सिलसिले में तीन मामलों के बारे में, इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन से संबंधित तीन मामलों में और तोशाखाना मामले, धारा 144 के उल्लंघन और हत्या के प्रयास के एक-एक मामले में इमरान खान के आवेदन पर सुनवाई की। इनमें से छह मामले विभिन्न ज़िला और सत्र अदालतों में थे और तीन मामले आतंकवाद निरोधक अदालतों के समक्ष थे।  

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सभी नौ मामलों में ज़मानत दे दी गयी थी, लेकिन तोशाखाना मामले में उनके जेल जाने के बाद पेश नहीं हो पाने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने फ़ैसले को चुनौती दी थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खान की ज़मानत को बहाल कर दिया और इसे निरस्त करने के विभिन्न निचली अदालतों के फ़ैसलों को रद्द कर दिया। अदालत ने निचली अदालतों को यह निर्देश भी दिया कि इमरान खान के आवेदनों पर कार्यवाही रोककर नए सिरे से सुनवाई की जाए। (RZ) 

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