हेट स्पीच, आज़म ख़ां की सदस्यता रद्द, सीट हुई ख़ाली
हेट स्पीच मामले में तीन साल की सज़ा सुनाए जाने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खां की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई।
उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा पारित फ़ैसले के कारण अयोग्यता के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्त की घोषणा की गई है।
यह पूछे जाने पर कि क्या आज़म खां को अयोग्य घोषित किया गया है? दुबे ने कहा कि हम एक वर्तमान सदस्य को अयोग्य घोषित नहीं करते हैं, हम केवल संबंधित सीट की रिक्ति की घोषणा करते हैं, अयोग्यता तो अदालत के आदेश के बाद पहले ही हो चुकी है।
आज़म ख़ां ने फ़ैसले के ख़िलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए आठ दिनों का समय मांगा था जो उन्हें दे दिया गया लेकिन, जुलाई 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक अपील दो साल से अधिक की सज़स पाए किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता के रास्ते में नहीं आती।
वरिष्ठ सपा नेता आज़म ख़ां ने हाल ही में संपन्न 2022 विधानसभा चुनावों में 10वीं बार रामपुर सीट से जीत हासिल की थी। विधायक चुने जाने पर आज़म ख़ां ने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना को हराया था।
ज्ञात रहे कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से आजम खान के खिलाफ चोरी से लेकर भ्रष्टाचार तक के 87 मामले दर्ज किए गए।
जमीन क़ब्ज़ाने से संबंधित मामले में वे करीब दो सालों तक जेल में रहे थे। इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया था। (AK)
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