प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका ख़ारिज
भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट के मामले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ज़मानत को ख़ारिज कर दिया।
साध्वी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई बीते सप्ताह पूरी हुई। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार 28 जून का दिन तय किया गया था। मालेगांव ब्लास्ट के मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 8 वर्ष से जेल में बंद है।
एनआईए ने इस मामले में कहा कि साध्वी समेत 6 आरोपियों को क्लीन चिट प्रदान की गई है, जिसके बाद साध्वी के अभिभाषक ने ज़मानत याचिका दायर की। इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया।
प्रज्ञा के परिवार वालों का कहना है कि वे एनआईए की स्पेशल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट जाएंगे।
ज्ञात रहे कि वर्ष 2008 के मुस्लिम बाहुल मालेगांव बम विस्फोट में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 100 लोग घायल हो गए। इस दौरान जांच एजेंसी ने इस दौरान यह पाया कि इस कार्यवाही में साध्वी प्रज्ञा सिंह की मोटरसाइकिल प्रयोग की गई थी।