भारत में तीन तलाक़ पर पाबंदी लगाने का बिल मंज़ूर
भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक़ पर प्रतिबंध लगाने और इसे एक उपयुक्त अपराध बताए जाने के लिए बिल को मंज़ूरी दे दी है।
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। भारत की केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में अब इस बिल को पेश करने की तैयारी कर रही है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस विधेयक के तहत अब तीन तलाक़ एक अपराध माना जाएगा और आपराधी को 3 साल तक की सज़ा सुनाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष अगस्त महीने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फ़ौसले में तीन तलाक़ को ग़ैर इस्लामी और ग़ैर संवैधानिक बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत सरकार ने पिछले महीने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को पूरे देश में लागू करने के लिए संसद में बिल पेश करेगी।
इस बीच मोदी सरकार ने बिल पारित करने के लिए सभी पार्टियों से अपील की है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सभी पार्टियों को तीन तलाक़ से संबंधित विधेयक पारित करने में सहयोग करना चाहिए। (RZ)