उत्तर प्रदेश, अवैध कालोनियां बनाने वालों की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अवैध कालोनियां बनाने वालों की संपत्तियां ज़ब्त होंगी।
प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए विकास प्राधिकरणों को सख़्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। शासनादेश में ऐसी कालोनियों के 15 दिन में गूगल मैप तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा कि कालोनियों में रहने वालों से पैसा न लेकर दोषियों को दंडित किया जाए। प्रमुख सचिव आवास ने इसके आधार पर शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद से मकान न पाने वाले प्रापर्टी डीलरों से ज़मीन लेकर मकान बनवाकर रह रहे हैं। किसानों की खेती की जमीन को अधिग्रहण व क़ब्ज़ा होने का भय दिखाकर विकासकर्ता फ़र्ज़ी विज्ञापन से लोगों को धोखा देकर मास्टर प्लान में लेआउट के विपरीत इसे मात्र चूना डालकर किसानों से सीधे रजिस्ट्री करा देते हैं। इसमें प्रापर्टी डीलर की मात्र बिचौलिये की भूमिका होती है। ज़मीन बेचने के बाद वह चलता बनता है और ज़मीन लेने वाला मकान बनाने के बाद फंस जाता है।
प्रमुख सचिव ने कहा कि ऐसे लोगों से जमीन लेने वाले अपनी जमा पूंजी के अनुसार बाउंड्रीवाल व मकान बनवाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। वहीं विकास प्राधिकरण के अभियंता या कर्मचारियों को इसकी जानकारी होने तक काफी देर हो चुकी होती है। इसके चलते शहरों में अवैध कालोनियां तेजी से बढ़ रही हैं। (AK)