इमरान ख़ान को ज़मानत मिल गई
पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ़ पार्टी के प्रमुख इमरान ख़ान को अदालन ने अग्रिम ज़मानत दे दी है।
इस्लामाबाद में दो अलग अलग अदालतों ने प्रतिबंधित फ़ंडिंग और चुनाव आयोग के फ़ैसले के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के मामलों में इमरान ख़ान की ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली।
इमरान ख़ान मंगलवार को इस्लामाबाद के न्यायिक परिसर में सुनवाई में पेश होने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। उनके साथ बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी न्यायिक परिसर में मौजूद थे।
हालांकि इस मौके पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा तोड़कर न्यायिक परिसर के भवन में घुस गए।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 2 अगस्त 2022 को पीटीआई के ख़िलाफ़ 2014 से लंबित फ़ंडिंग मामले पर फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि यह साबित हो गया है कि तहरीके इंसाफ़ को प्रतिबंधित फंडिंग मिली थी।
11 अक्टूबर को दर्ज की गई एफ़आईए के मुताबिक़, आरोपियों ने विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन किया और निजी बैंक खातों में फ़ंड मंगाया।
पक्षकारों की दलीलों के बाद जज ने फ़ैसला सुनाते हुए ख़ान की अंतरिम ज़मानत अर्जी मंज़ूर कर ली।
इससे पहले, चुनाव आयोग के फ़ैसले के खि़लाफ़ विरोध और सरकार में दखल के मामले में आतंकवाद निरोधी अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को अंतरिम ज़मानत दे दी थी। msm