मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति की मौत की सज़ा निरस्त
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मिस्र के एक न्यायालय ने इस देश के पूर्व राष्ट्रपति को सुनाए गए मौत की सज़ा के फ़ैसले को निरस्त कर दिया है।
(last modified 2023-04-09T06:25:50+00:00 )
Nov १५, २०१६ १७:५२ Asia/Kolkata
  • मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति की मौत की सज़ा निरस्त

मिस्र के एक न्यायालय ने इस देश के पूर्व राष्ट्रपति को सुनाए गए मौत की सज़ा के फ़ैसले को निरस्त कर दिया है।

मार्च के महीने में मिस्र के एक न्यायालय ने मुहम्मद मुरसी को मौत की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने उनपर अन्य देशों के लिए जासूसी करने और क़ैदियों को जेल से भगाने के आरोपों की पुष्टि की थी। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद मुरसी और मुस्लिम ब्रदरहुड के 100 से अधिक सदस्यों पर वर्ष 2011 में पूर्व तानाशाह हुस्नी मुबारक की सरकार के विरुद्ध आंदोलन के दौरान जेलों से क़ैदियों को भगाने के आरोप की पुष्टि होने के बाद अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी। अपील कोर्ट ने भी 22 अक्तूबर को मुरसी को बीस साल की सज़ा दिए जाने के फ़ैसले की पुष्टि कर दी थी।

अब एक अदालत ने उन्हें सुनाए जाने वाले सज़ाए मौत के फ़ैसले को निरस्त करते हुए मुक़द्दमे की सुनवाई पुनः आरंभ किए जाने का आदेश दिया है। ज्ञात रहे कि मिस्र के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति मुहम्मद मुरसी की सरकार को वर्तमान राष्ट्रपति और तत्कालीन सेनाध्यक्ष अब्दुल फ़त्ताह सीसी ने विद्रोह करके बर्ख़ास्त कर दिया था। (HN)