पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ख़िलाफ न्यायालय का फ़ैसला सुरक्षित
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ़ और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
पनामा पेपर्स मामले में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार मामले में न्यायालय ने सुनवाई आज पूरी कर ली लेकिन अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
जस्टिस एजाज अफजल की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपना फैसला सुनाने के लिए तुरंत कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। इस पीठ में जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल हैं। जस्टिस सईद ने कहा कि अदालत अपना फैसला सुनाते हुए किसी कानून से विचलित नहीं होगी। हम याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत हैं।
बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए याचिकाकर्ताओं ने अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में अदालत से आग्रह किया कि संपत्ति छिपाने और अपने बच्चों के कारोबार स्थापित कराने में इस्तेमाल हुए आय के स्रोत उजागर न करने पर शरीफ को अयोग्य घोषित किया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा है कि धनशोधन के आरोपों का संतोषजनक जवाब देने में प्रधानमंत्री नाकाम रहे हैं अतः उन्हें अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।
कहा यह जा रहा है कि न्यायालय का यह निर्णय, नवाज़ शरीफ के राजनीतिक भविष्य को ख़तरे में डाल सकता है।