हवाई राज्य की अदालत ने ट्रम्प के आदेश पर लगायी रोक
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अमरीका के हवाई राज्य की अदालत ने इस देश के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के संशोधित आदेश पर रोक लगाते हुए अपने आदेश में ट्रम्प की ओर से 6 मुसलमान देशों के नागरिकों की अमरीका यात्रा पर रोक लगाने के क़दम को असंवैधानिक बताया है।
(last modified 2023-04-09T02:55:50+00:00 )
Mar १६, २०१७ ०७:४३ Asia/Kolkata
  • हवाई राज्य की अदालत ने ट्रम्प के आदेश पर लगायी रोक

अमरीका के हवाई राज्य की अदालत ने इस देश के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के संशोधित आदेश पर रोक लगाते हुए अपने आदेश में ट्रम्प की ओर से 6 मुसलमान देशों के नागरिकों की अमरीका यात्रा पर रोक लगाने के क़दम को असंवैधानिक बताया है।

बुधवार की रात अमरीका के ज़िला न्यायधीश डेरिक वाटसन ने आदेश दिया कि ट्रम्प के प्रशासनिक आदेश को क़ानूनी चुनौती के दौरान हवाई राज्य की अदालत के लिए यह साबित हो गया है कि इस क़ानून को लागू नहीं किया जा सकता। न्यायधीश का यह फ़ैसला ट्रम्प के प्रशासनिक आदेश के लागू होने से कुछ घंटे पहले आया है। 
जज ने ट्रम्प के कई बयानों का हवाला देते हुए यह आदेश सुनाया कि प्रशासन की ओर से इंकार के बावजूद यात्रा पर पाबंदी हक़ीक़त में मुसलमानों पर पाबंदी है। उनका यह आदेश राष्ट्रीय स्तर पर लागू है। 
जज वाटसन ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष पेश किया कि ट्रम्प का संशोधित प्रशासनिक आदेश वास्तव में पहले वाले आदेश से भिन्न नहीं है। 

23 जनवरी 2017 को ट्रम्प प्रशासनिक आदेश पर दस्तख़त करते हुए (एएफ़पी के सौजन्य से) 

 

हवाई की अदातल, ट्रम्प की ओर से यात्रा पर लगायी गयी पाबंदी के ख़िलाफ़ आदेश सुनाने वाली पहली अदालत है। 
ट्रम्प के पहले प्रशासनिक आदेश को वॉशिंग्टन राज्य के सीटल शहर में फ़ेडरल जज ने निरस्त किया था। इस फ़ैसले की कैलिफ़ॉर्निया राज्य में सैन फ़्रान्सिस्को की अपील कोर्ट ने भी पुष्टि की थी।
जज ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा 11 सितंबर 2001 की घटना को प्रशासनिक आदेश का आधार बनाए जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि इस तरह के क़दम को तथ्य पर आधारित होना चाहिए न कि कल्पना पर। (MAQ/N)