मुस्लिम देशों के लिए ट्रम्प के नए वीज़ा मानदंड
ट्रम्प प्रशासन ने छह मुस्लिम देशों के लिए वीज़े के नए मानदंड निर्धारित किये हैं।
अमरीका के ट्रंप प्रशासन ने 6 मुस्लिम देशों के आवेदकों और सभी शरणार्थियों के लिए नए वीजा मानदंड तैयार किए हैं। इन मानदंडों के अनुसार वीज़े के लिए आवेदन करने वाले को पारिवारिक या व्यापारिक संबन्ध सिद्ध करना होगा।
अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों को भेजे गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार छह देशों के आवेदकों को अमरीका में अपने माता-पिता, पति—पत्नी, बच्चे, बालिग़ बेटा-बेटी, दामाद, बहु अथवा भाई—बहन के साथ अपने संबंधों के पुष्य साक्ष्य देने होंगे। ट्रम्प प्रशासन के नए यात्रा प्रतिबंध से बचने के लिए छह मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों को इनपर खरा उतरना होगा।
ट्रम्प प्रशासन के नए दिशा निर्देशों के अनुसार दादा-दादी, पोते-पोतियां, चाचा-चाची, भांजा-भांजी, भतीजा-भतीजी, देवर-देवरानी, जेठ-जिठानी, साले-साली आदि को परिवार के अन्य सदस्यों का निकट संबंधी नहीं माना जाएगा।
अमरीका के विदेश, न्याय तथा आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय नए मानदंडों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं।