Mar ०१, २०२४ १६:५८ Asia/Kolkata
  • कश्मीरी पत्रकार को पांच साल बाद जेल से रिहाई मिली

भारत नियंत्रित कश्मीर में पत्रकार को पांच साल बाद जेल से रिहाई मिली है।

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर हाई कोर्ट ने कार्यशैली की ख़ामियों की बुनियाद पर उन्हें रिलीफ़ दी। आसिफ़ सुल्तान की रिहाई जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट की ओर से पब्लिक सेफ़्टी एक्ट के तहत नज़रबंदी के आदेश को ख़त्म करने के 78 दिन बाद हुई।

कश्मीरी पत्रकार आसिफ़ सुल्तान उत्तर प्रेदश के अम्बेडकर नगर ज़िले की जेल में 5 साल से अधिक समय से क़ैद थे। हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी वो नज़रबंद रहे क्योंकि गृह मंत्रालय और श्रीनगर के डीएम की तरफ़ से क्लेयरेंस लेटर लंबित था।

आसिफ़ सुल्तान को सितम्बर 2018 में छापामारों को शरण देने का आरोप लगाया गया था। चार साल बाद 5 अप्रैल 2022 को जम्मू व कश्मीर के हाई कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए ज़मानत दे दी कि जांच एजेंसियां किसी छापामार ग्रुप से उनका संबंध साबित नहीं कर सकीं।

मगर इसके चार दिन बाद श्रीनगरके डीएम ने पब्लिक सेफ़्टी एक्ट के तहत उनकी नज़रबंदी का आदेश दे दिया।

11 दिसम्बर को जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट ने पब्लिक सेफ़्टी एक्ट के तहत आसिफ़ सुल्तान की नज़रबंदी को रद्द करते हुए कहा कि काम का यह तरीक़ा दुरुस्त नहीं है।

जस्टिस विनोद चटर्जी ने आब्ज़रवेशन दी कि एसा लगता है कि अधिकारी सुल्तान के ख़िलाफ़ आतंकवाद निरोधक क़ानून के तहत मुक़द्दमे पर विचार करते हुए उसे पब्लिक सेफ़्टी एक्टर के तहत हिरासत में ले रहे हैं लेकिन वो एफ़आईआर या दफ़ा 161 के तहत बयान जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में नाकाम रहे।

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