भारत में लोक सभा चुनाव की तारीख़ों का एलान होते ही लग जाएगी आदर्श आचार संहिता
(last modified 2024-03-16T08:30:50+00:00 )
Mar १६, २०२४ १४:०० Asia/Kolkata
  • भारत में लोक सभा चुनाव की तारीख़ों का एलान होते ही लग जाएगी आदर्श आचार संहिता

भारत में लोकसभा चुनाव की तारीखों आज एलान होने जा रहा है। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होने वाली है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है।

इसका यह अर्थ होता है कि राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार के नहीं बल्कि चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं।

लोक सभा के साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं।

चुनाव आयोग ने देश में स्वतंत्रत और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए कुछ नियम बनाए है, इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना राजनीतिक दलों के लिए जरूरी होता है।

आचार संहिता के तहत बताया जाता है कि राजनीतिक दलों और कैंडिडेट को चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, इलेक्शन कमिशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्या कर सकता है।

आचार संहिता की शुरूआत सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी, इलेक्शन कमिशन ने 1962 को लोकसभा चुनाव में पहली बार इसके बारे में राजनीतिक दलों को इन नियमों के बारे में बताया था। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से आचार संहिता की व्यवस्था लागू हो गई थी।

आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचता हो, सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास जैसे कई तरह के आयोजन नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन अगर पहले ही कोई काम शुरू हो गया है तो वो जारी रह सकता है।

मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता।

आचार संहिता में सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती, अगर मान लीजिए की ट्रांसफर करना बहुत जरूरी हो तो चुनाव आयोग की पर्मिशन लेना आवशयक होता है।

सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने और लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। रात 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

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