अब ईरान में सत्ता कौन संभालेगा, संविधान क्या कहता है?
(last modified Mon, 20 May 2024 16:22:02 GMT )
May २०, २०२४ २१:५२ Asia/Kolkata
  • अब ईरान में सत्ता कौन संभालेगा, संविधान क्या कहता है?

ईरान के संविधान की गार्डियन कॉंउसल के प्रवक्ता तहान नज़ीफ़ का कहना है कि देश में अगले 50 दिनों के दौरान, राष्ट्रपति चुनावों का आयोजन किया जाएगा।

गार्डियन कॉंउसल के प्रवक्ता ने ईरान के टीवी चैनल-2 से बात करते हुए स्वर्गीय राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी और उनके साथियों की शहादत पर संवेदना प्रकट करते हुए कहाः इन सेवादार प्रियजनों ने इमाम रज़ा (अ) के शुभ जन्म दिवस पर ईरानी राष्ट्र की वर्षों से सेवा का फल हासिल कर लिया।

नज़ीफ़ का कहना था कि इन शहीदों की अच्छी यादें और लोगों के लिए उनकी सेवाएं लोगों की यादों से कभी नहीं मिटेंगी। यह एक बड़ा हादसा है, लेकिन जैसा कि सुप्रीम लीडर ने कहा है कि लोगों की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी और ईरान के संविधान में इस तरह की स्थिति के लिए क़ानून मौजूद है।

उन्होंने अनुच्छेद 131 के संदर्भ में कहाः चुनावों के आयोजन तक, सुप्रीम लीडर की सहमति से देश की कमान उप राष्ट्रपति के हाथों में होगी और उन्हें एक राष्ट्रपति के अधिकार हासिल होंगे और वही ज़िम्मेदारियां उनके कांधों पर होंगी।।

डा. तहान नज़ीफ़ का कहना थाः संसद सभापति, चीफ़ जस्टिस और उप राष्ट्रपति की एक परिषद का गठन किया जाएगा, ताकि वह अगले 50 दिनों में चुनावों के आयोजन को सुनिश्चित बना सके।

गार्डियन कॉंउसल के प्रवक्ता ने कहा कि हर काम क़ानून के मुताबिक़ अंजाम दिया जाएगा और संविधान के आधार पर कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी।

इस सवाल के जवाब में कि अगले राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, उन्होंने कहाः संविधान के मुताबिक़, राष्ट्रपति काल चार साल का होता है और जो भी अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा, उसका कार्यकाल भी चार साल का होगा। msm