भारत में 31 मार्च से हट रही हैं कोविड संबन्धी पाबंदियां
कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब दो साल बाद 31 मार्च से कोरोना या कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम अभी लागू रहेंगे।
पीटीआई के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार ने 24 मार्च, 2020 को पहली बार देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कई दिशानिर्देश जारी किए थे। बाद में परिस्थितियों के अनुसार इनमें समय-समय पर बदलाव भी किए।
केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि अब आम जनता भी कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक उचित व्यवहार को लेकर काफी जागरूक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले सात हफ्तों में नए मामलों की संख्या में भारी गिरावट आई है।
उन्होंने कहा कि 22 मार्च को कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 23,913 रह गई थी और संक्रमण दर 0.28 प्रतिशत थी। यहां, यह बताना भी जरूरी है कि भारत में कोविड-19 रोधी टीकों की 181.56 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।
भल्ला ने पत्र में कहा, ‘‘वैश्विक महामारी के कम होते प्रकोप की स्थिति और सरकार की तैयारियों पर गौर करने के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए डीएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।
भल्ला के अनुसार, लागू नियमों की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है और उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई और आदेश जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के कुछ उपायों, जैसे मास्क पहनने और हाथ साफ रखने आदि नियमों को जारी रखने का फैसला किया है।