सीएए का जिन्न फिर बोतल से बाहर, मेघालय ने दी कुछ को छूट
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर राज्य की चिंताओं का समाधान कर दिया गया है क्योंकि राज्य के अधिकांश क्षेत्र अनुसूची 6 के अंतर्गत आते हैं जिसे कि नागरिकता क़नून से छूट प्राप्त है।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक इंटरव्यू के दौरान नेशनल पीपुल्स पार्टी प्रमुख संगमा ने सीएए लागू होने पर राज्य पर पड़ने वाले ‘स्पिलओवर प्रभाव’ पर चिंता व्यक्त की और इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पर भी जोर दिया जो बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित करेगा।
सीएए के बारे में जिसे बांग्लादेश के साथ 400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करने वाले मेघालय में विरोध का सामना करना पड़ा है, पूछे जाने पर संगमा ने कहा कि उनकी चिंताओं का समाधान कर दिया गया है, क्योंकि इसमें अनुसूची 6 के क्षेत्र शामिल नहीं हैं।
संगमा ने कहा कि जब सीएए का पहला मसौदा सामने आया था तो किसी भी राज्य के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं था, हमारे चिंता जताने के बाद हम गृहमंत्री से मिले, हम अन्य नेताओं से मिले, फिर पूरे मसौदे पर दोबारा विचार किया गया और वे एक प्रावधान लेकर आए, जहां मेघालय और छठी अनुसूची और आईएलपी वाले अन्य क्षेत्रों को छूट दी गई है।
उन्होंने कहा कि मेघालय के हर क्षेत्र में राजधानी शिलॉन्ग में कुछ वर्ग मीटर को छोड़कर, छोटा क्षेत्र जिसे हम यूरोपीय वार्ड कहते हैं, एकमात्र क्षेत्र है, जो गैर-अनुसूचित क्षेत्र है, राज्य का अधिकांश भाग अनुसूचित क्षेत्र है, एक बार छूट मिलने के बाद हमें कोई चिंता नहीं है, इसलिए हमारी चिंताओं का समाधान कर दिया गया है।
आईएलपी एक विशेष परमिट है, जो भारत के अन्य क्षेत्रों से ‘बाहरी लोगों’ को अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्यों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक होता है।
दिसम्बर 2019 में संसद द्वारा पारित सीएए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आए हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करता है। बीते दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करने के नियम जारी कर दिए जाएंगे। अधिनियम के प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। (AK)
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