अगर किसी जगह का नाम बदला तो मिलेगी सजा, विधेयक पारित
(last modified Tue, 05 Mar 2024 10:45:36 GMT )
Mar ०५, २०२४ १६:१५ Asia/Kolkata
  • अगर किसी जगह का नाम बदला तो मिलेगी सजा, विधेयक पारित

पिछले सालों में भारत के कई राज्यों में विभिन्न जगहों के नाम बदले गए हैं लेकिन मणिपुर की सरकार ने किसी भी स्थान का नाम बदलने पर सजा का प्रावधान किया है।

मणिपुर विधानसभा ने सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के बिना स्थानों का नाम परिवर्तितन करने को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी एक विधेयक पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सोमवार को विधानसभा में ‘मणिपुर स्थानों का नाम विधायक, 2024’ पेश किया था और इसे सदन में आम-सहमति से पारित कर दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं लेकिन इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

सीएम एन बीरेन सिंह ने विधेयक पारित होने के बाद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि मणिपुर राज्य सरकार हमारे इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और पुरखों से चली आ रही विरासत की रक्षा करने को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि हम बिना सहमति के स्थानों का नाम बदलना और उनके नामों का दुरुपयोग करना बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस अपराध के दोषियों को सख्त कानूनी दंड दिया जाएगा।

विधेयक के अनुसार, सरकार की सहमति के बिना गांवों/स्थानों का नाम बदलने के दोषियों को अधिकतम 3 साल की जेल की सजा दी जा सकती है और उन पर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। MM

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