इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय देने वाली एसबीआई की याचिका के ख़िलाफ़ एडीआर की याचिका
भारत में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में और समय मांगने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है।
इसी सप्ताह एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करके कोर्ट से अपील की थी कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड की विस्तृत जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए।
एसबीआई की इस याचिका के ख़िलाफ़ दायर की गई अवमानना याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए लिस्ट करने की मांग की गई है। प्रशांत भूषण ने यह याचिका एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (एडीआर) के हवाले से दायर की है।
प्रशांत भूषण ने चीफ़ जस्टिस के सामने पेश याचिका में कहा है कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। इस याचिका पर अवमानना याचिका दायर की जा रही है, जिसे एसबीआई की याचिका के साथ ही लिस्ट किया जाए।
मंगलवार को संभवतः इस पर सुनवाई हो सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस तारीख़ तक देश में लोकसभा चुनाव हो चुके होंगे, इसलिए जानकारी देने में इतनी देर करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था, इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था की एसबीआई 12 अप्रैल, 2019 से लेकर अब तक ख़रीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे।
इसी के साथ कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह जानकारी 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जारी करने के लिए कहा है।
हालांकि एसबीआई ने कहा है इस प्रकिया में और समय लगेगा, इसलिए उसे इस आदेश का पालन करने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। msm