उत्तर प्रदेश, क़ातिल लव जिहाद क़ानून की ज़द में आए मुस्लिम लड़के, 10 गिरफ़्तार
उत्तर भारत में पुलिस ने संदिग्ध रूप से शादी के बाद संदिग्ध रूप से महिलाओं को धर्मपरिवर्तन के लिए मजबूर करने वाले दस मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया।
भारतीय अधिकारियों के अनुसार इन लोगों को लव जिहाद एंटी क़ानून के अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया।
पिछले महीने उत्तर प्रदेश भारत का वह पहला राज्य बन गया था जिसने ज़बरदस्ती या धोखे से धर्म परिवर्तन के विरुद्ध क़ानून पास किया था।
इस क़ानून के अंतर्गत दूसरों को ज़बरदस्ती या शादी द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वालों को क़ैद की सज़ा काटनी होगी।
रायटर्ज़ की रिपोर्ट के अनुसार एंटी लव जिहाद क़ानून में किसी धर्म का नाम शामिल नहीं है, किन्तु आलोचकों ने इसे इस्लाम विरोधी क़रार दिया है जिसे केवल लव जिहाद रोकने के उद्देश्य के लिए लागू किया गया है जिसे कट्टरपंथी हिन्दु संगठन हिन्दु महिलाओं को प्रेम और विवाह के वादों द्वारा बहका कर मुसलमान बनाने की साज़िश क़रार देते हैं।
भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने कहा है कि इस क़ानून से धोखे द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं पर रोकथाम में मदद मिलेगी जबकि यह क़ानून युवतियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना था कि पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से 10 लोगों को अलग अलग शिकायत पर गिरफ़्तार किया गया जो माता पिता ने दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि उनकी बेटियों का मुस्लिम लड़कों ने संदिग्ध रूप से अपहरण कर लिया है।
एक पुलिस अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि हम नये क़ानून को केवल उन लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं जिनके विरुद्ध हमारे पास ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के पक्के सबूत हैं।
इस नये क़ानून के अंतर्गत विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले लड़के और लड़कियों को विवाह से दो महीने पहले ज़िला मजिस्ट्रेट को नोटिस देना होगा जिसके बाद उन्हें कोई आपत्ति न होने की स्थिति में शादी की अनुमति दी जाएगी।
ज्ञात रहे कि भारत के अन्य 4 राज्यों मध्यप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और असम भी यह कह चुके हैं कि वह भी इसी प्रकार के एंटी लव जिहाद क़ानून लाने की योजना बना रहे हैं। (AK)
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