उत्तर प्रदेश, राममन्दिर के निर्माण में लगे सरकारी तंत्र, संविधान की उड़ी धज्जियां...
(last modified Sat, 23 Jan 2021 02:31:42 GMT )
Jan २३, २०२१ ०८:०१ Asia/Kolkata
  • उत्तर प्रदेश, राममन्दिर के निर्माण में लगे सरकारी तंत्र, संविधान की उड़ी धज्जियां...

भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक बार फिर संविधान की धज्जियां उड़ गयीं।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग “पीडब्ल्यूडी” ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक बैंक खाता खोला है।

19 जनवरी को विभाग के प्रमुख अभियंता राजपाल सिंह ने लखनऊ में एचडीएफ़सी बैंक की एमजीरोड शाखा को पत्र लिखकर ‘पीडब्ल्यूडी राम मंदिर वेलफ़ेयर’ नाम से एक खाता खोलने की गुज़ारिश की। उन्होंने कहा कि इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन ‘स्वेच्छा’ से राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया जाएगा।

इसके जवाब में बैंक ने तुरंत एक अकाउंट खोल दिया।

ज्ञात रहे कि भारतीय संविधान का 27वां अनुच्छेद सरकार को किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स इकट्ठा करने से रोकता है तथा सरकारों को धर्म के नाम पर ख़र्च करने से भी मना करता है।

संविधान में आया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जिसे किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए खर्च किया जाना है।

वैसे तो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों द्वारा ‘स्वैच्छिक’ दान को क़ानूनी रूप से कर नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस धनराशि को एकत्र करने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग किया जा रहा है और यह धर्म विशेष के प्रचार के लिए ज़बरदस्ती कर वसूली के समान है। (AK)

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