योगी के यूपी में लव जिहाद की ज़द में आया नाबालिग़, पुलिस ने किया गिरफ़्तार, मामले की जांच शुरु...
उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर ज़िले में 17 साल के एक नाबालिग़ लड़के को धर्मांतरण विरोधी क़ानून और अपहरण के आरोप में हिरासत में लिया गया है।
उस पर इस हफ्ते की शुरुआत में 15 साल की एक लड़की को अग़वा करने का आरोप है। आरोप है कि इस हफ्ते की शुरुआत में लड़की को उस समय अगवा किया गया, जब वह दवाइयां ख़रीदने बाज़ार गई थी।
धर्मांतरण विरोधी क़ानून के तहत यह पहला मामला है, जिसमें एक नाबालिग़ के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने 22 जनवरी को लड़के को हिरासत में लिया, उस समय लड़की भी उसके साथ ही थी।
क्षेत्र के सर्किल अधिकारी ने कहा कि लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे संरक्षण गृह भेज दिया गया है। अभी मजिस्ट्रेट के समक्ष लड़की के बयान की जांच की जानी बाक़ी है।
अधिकारी का कहना है कि लड़की की चिकित्सकीय जांच की गई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे उसके परिवार को सौंपा जाएगा।
घटना के अगले दिन लड़की की मां पुलिस स्टेशन गईं और पुलिस को बताया कि पड़ोस के गांव के एक लड़के ने शादी के बहाने उनकी बेटी को अगवा किया है।
लड़की की मां का कहना है कि लड़का उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा सकता है।
ज्ञात रहे कि पिछले साल 24 नवम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार तथाकथित ‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 ले आई थी।
इसमें विवाह के लिए छल-कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर विभिन्न श्रेणियों के तहत अधिकतम 10 वर्ष कारावास और 50 हज़सर तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जहां लव जिहाद को लेकर इस तरह का क़ानून लाया गया। (AK)
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