कोरोना-कोरोना चिल्लाना पड़ सकता है भारी, ऐसी ग़लती करने पर होगी सात महीने की जेल
(last modified Thu, 22 Dec 2022 14:07:03 GMT )
Dec २२, २०२२ १९:३७ Asia/Kolkata
  • कोरोना-कोरोना चिल्लाना पड़ सकता है भारी, ऐसी ग़लती करने पर होगी सात महीने की जेल

सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्‍यक्ति को 'कोरोना कोरोना' चिल्‍लाने पर 7 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। भारतीय पर लोकसेवक के उत्‍पीड़न और आपराधिक बल प्रयोग करने का आरोप है। इस भारतीय मूल के व्‍यक्ति का नाम जसविंदर मेहर सिंह है। जसविंदर ने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया है।

कोविड महामारी के दौरान ‘कोरोना, कोरोना’ चिल्लाने के लिए जेल भेजे गए एक भारतीय मूल के व्यक्ति को सिंगापुर में एक लोक सेवक के खिलाफ उत्पीड़न और आपराधिक बल का उपयोग करने के लिए फिर से सात महीने की जेल हुई है। 54 वर्षीय जसविंदर मेहर सिंह ने बुधवार को लोक सेवक पर उत्पीड़न के दो मामलों में अपना जुर्म क़बूल कर लिया है। द स्ट्रेट्स टाइम्स ने डिप्टी पब्लिक अभियोजक स्टेफनी कोह के हवाले से कहा कि सिंह 22 अगस्त को इलाज के लिए चांगी जनरल अस्पताल के एक्सिडेंट और इमरजेंसी विभाग गया था। कोह ने अदालत को सूचित किया कि व्हीलचेयर पर बैठकर, उसने 25 वर्षीय सहायक पुलिसकर्मी के स्टाफ का पास खींचा, जो उसके गले में डोरी से लटका हुआ था। गुस्से में सिंह को अश्‍लील बातें करते हुए सुना गया और उसने अपना सामान फर्श पर फेंक दिया, जिससे अस्पताल के कर्मचारी और अन्य मरीज़ नाराज़ हो गए। कोह ने अदालत को बताया, ‘आरोपी ने अस्पताल के व्हीलचेयर के इन्ट्रावेनस पोल को भी नुक़सान पहुंचाया।’ हंगामे के तुरंत बाद मौक़े पर बुलाई गई पुलिस ने पाया कि सिंह के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी।

उसे एक पुरुष नर्स पर अश्‍लीलता करते हुए भी सुना गया जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। द स्ट्रेट्स टाइम्स की ख़बर के मुताबिक़, बयान दर्ज कराने आए जांच अधिकारी के ख़िलाफ़ भी उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के अनुसार, जब पुलिसकर्मी ने सिंह को बताया कि उस पर एक लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करने सहित अन्य अपराधों का आरोप लगाया जाएगा तो सिंह ने उसे गाली दी और बयान देने से इनकार कर दिया। इससे पहले 2020 में, वो ‘कोरोना कोरोना’ चिल्लाया, क्राउन प्लाज़ा चांगी हवाई अड्डे के होटल में अजूर रेस्तरां के फर्श पर एक प्लेट तोड़ दी और थूक दिया। उसे जल्दबाज़ी में काम करने और सार्वजनिक उपद्रव करने के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दो महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। उसे उस समय अतिरिक्त 55 दिन सलाखों के पीछे बिताने का भी आदेश दिया गया था, क्योंकि उसने 2020 में छूट के आदेश का उल्लंघन किया था। उसने अगस्त 2021 में एक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में 13 सप्ताह और 12 दिन सलाखों के पीछे बिताए। (RZ)

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