इस्लामाबाद कोर्ट ने विपक्ष को लगाई फटकार
(last modified Thu, 27 Oct 2016 14:37:34 GMT )
Oct २७, २०१६ २०:०७ Asia/Kolkata
  • इस्लामाबाद कोर्ट ने विपक्ष को लगाई फटकार

इस्लामाबाद कोर्ट ने राजधानी इस्लामाबाद में धरना व प्रदर्शन करने के प्रति विपक्ष को सचेत किया है।

इर्ना की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की है कि इमरान ख़ान के नेतृत्व वाली तहरीके इन्साफ़ पार्टी पर लगाए गये प्रतिबंध का उद्देश्य, पार्टी द्वारा घोषित इस्लामाबाद बंद को विफल बनाना है ताकि वह 2 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन के कार्यक्रम को रद्द कर दे।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला प्रशासन को 2 नवंबर को कन्टेनर्स लगाकर और पाकिस्तान तहरीके इन्साफ़ को धरनों से शहर बंद करने से रोकने का आदेश दिया था। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीक़ी पर आधारित इस्लामाबाद कोर्ट के सिंगल बेंच ने 2 नवंबर को इमरान ख़ान को इस्लामबाद बंद करने से रोकने के हवाले से दायर आम नागरिकों की 4 याचिकाओं की सुनवाई की थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस शौकत सिद्दीक़ी ने रिमार्कस दिए कि 2 नवंबर को धरने के दिन इस्लामाबाद में न तो कोई कन्टेनर लगेगा और न ही सड़कें बंद होंगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 एेसे समय में लागू की गई है कि जब तहरीके इन्साफ़ पार्टी अगले महीने 2 नवंबर को पनामा लीक्स और भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस्लामाबाद में धरना देने जा रही है।  इमरान ख़ान की मांग है कि प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ या तो त्यागपत्र दें या फिर स्वयं को जवाब देने के लिए तैयार करें।

इस्लामाबाद उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकार कहा है कि देश के किसी भी स्कूल और शिक्षण संस्था को दो नवंबर को बंद नहीं होना चाहिए। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि ताहिरुल क़ादिरी के समर्थक भी दो नवंबर के धरने में शामिल हो सकते हैं।

ज्ञात रहे कि 2 वर्ष पहले भी इमरान ख़ान और ताहिरुल क़ादिरी के समर्थकों ने 45 दिनों तक इस्लामाबाद के  समान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। (AK)
 

टैग्स