Aug १२, २०२३ १८:१९ Asia/Kolkata
  • भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किया इंडिया के ख़िलाफ़ सुनवाई से इंकार, याचिकाकर्ता को दी चेतावनी!

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 राजनीतिक दलों द्वारा गठबंधन का नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) रखे जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत की विपक्षी पार्टियों द्वारा इंडिया नामक एक नए 26 राजनीतिक दलों के गठबंधन की घोषणा के बाद से ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में है और लगातार किसी न किसी बहाने से इस नाम पर हमले कर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर भी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल आपत्ति जताई है बल्कि उससे जुड़े हुए लोग अदालत तक भी पहुंच गए हैं। इस बीच रोहित खेरीवाल नामक एक व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका के जवाब में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता में गठित शीर्ष अदालत पीठ ने इस याचिका को सुनने लायक़ भी नहीं समझा। पीठ ने खेरीवाल से पूछा आप याचिका दायर करने वाले कौन होते हैं? यह पूरी तरह से सार्वजनिक हित को कमतर कर रहा है। पीठ ने कहा कि अगर आपको कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग के पास जाएं।

ग़ौरतलब है कि दायर याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक पार्टियां इंडिया नाम का इस्तेमाल क्यों और कैसे कर रही हैं? यह भारतीय संविधान और सिद्धांत के ख़िलाफ़ है। याचिका में न्यालय से विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया के नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न केवल याचिका पर सुनवाई से इंकार किया बल्कि याचिकाकर्ता को यह चेतावनी भी दी कि या तो याचिका वापस ले या फिर इसे खारिज किए जाने का सामना करे। जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से वापस लेने की गुहार लगाई जिसे सर्वेच्च अदालत ने स्वीकार कर लिया। (RZ)   

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