पाकिस्तान में इमरान ख़ान के विरोधियों के लिए बुरी ख़बर, कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री की सज़ा पर लगाई रोक दी ज़मानत
पाकिस्तान में जहां चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वहीं इस देश की राजनीति में हर दिन एक नया उलट-फेर देखने को मिल रहा है। इस बीच इमरान ख़ान को कोर्ट से बड़ी राहतभरी ख़बर मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को ज़मानत दे दी है।
प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान को तोशखाना मामले में ज़मानत दे दी है। इस तरह कोर्ट ने निचली अदालत का फ़ैसला पलट दिया है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के नेता इमरान ख़ान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में ज़मानत दे दी है। इसी के साथ इमरान के जेल से निकलने का रास्ता साफ़ हो गया है। ग़ौरतलब है कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) की तरफ़ से दायर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया था, जिसमें राज्य के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था। इस मामले में उन्हें तीन साल की जेल हुई थी। इसके साथ ही उनके पांच साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। पाकिस्तानी अख़बार 'डॉन' के अनुसार, इसके बाद इमरान ख़ान ने अपनी दोषसिद्धि के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उन्होंने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के जज के पास भेजने के हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था।
इस बीच इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने कहा है कि वह इमरान ख़ान के मामले में विस्तृत निर्णय बाद में जारी करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तोशखाना मामले में आया फ़ैसला इमरान ख़ान के लिए बड़ी क़ानूनी जीत कही जा सकती है। क्योंकि तोशखाना मामले में ही दोषाी पाए जाने पर इमरान ख़ान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी, जो कि इमरान ख़ान के लिए बड़ा झटका था। क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लगातार रैलियों में यह बात कहते आ रहे थे कि पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराए जाएं। उनकी रैलियों में अपार जनसमूह उमड़ रहा था। जब चुनाव में उन्हें जीत के आसार नज़र आ रहे थे, तभी तोशखाना मामले में उनके चुनाव लड़ने पर लगी रोक उनके लिए कुठाराघात के समान थी। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशखाना मामले में ज़मानत देकर इमरान ख़ान को बड़ी राहत दी है। (RZ)
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