करप्शन केस में सज़ा पर रोक लगाए जाने के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे इमरान ख़ान
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के लिए हालात अभी काफ़ी सख़्त हैं, करप्शन के एक मामले में अदालत से राहत मिलने के बावजूद उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिल सकी है। इमरान ख़ान पर दूसरे भी कई मुक़द्दमे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ़्ते जेल में गुज़ारने वाले इमरान ख़ान की सज़ा पर रोक लगा दी मगर साथ ही अदालत ने आने वाले 5 वर्षों तक राजनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के फ़ैसले को सही ठहराया।
इमरान ख़ान के वकील बाबर आवान ने बताया कि अदालत ने ज़मानत पर इमरान ख़ान की रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन लगभग एक घंटे बाद दूसरी अदालत ने ख़ुफ़िया दस्तावेज़ लीक करने के मामले में इमरान ख़ान को जेल में रखने का आदेश दे दिया।
इमरान ख़ान को तोशा ख़ाना केस में सज़ा सुनाई गई थी। उन पर आरोप था कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें जो तोहफ़े मिले वो तोहफ़े उन्होंने तोशाख़ाना में जमा नहीं कराए।
प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद इमरान ख़ान पर दर्जनों मुक़द्दमे हो गए हैं। बुधवार को इमरान ख़ान को अदालत में पेश किया जा रहा है।
इमरान ख़ान ने आरोप लगाया था कि उन्हें अमरीका की साज़िश पर हटाया गया क्योंकि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतीन से क़रीब हो रहे थे।
इमरान ख़ान के बारे में कहा जाता है कि देश के भीतर वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनके ख़िलाफ़ मुक़द्दमों में सेना का हाथ है।
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