ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति एक मामले में बरी
ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के छः मामलों में से एक में बरी कर दिया गया है।
शिनहुआ की रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील की एक अदालत ने लूला डिसिलवा के ख़िलाफ़ पर्याप्त प्रमाण न होने के कारण उनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के छः में से एक मामले में उन्हें और छः अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि टेप की गई आवाज़ें, सज़ा सुनाने के लिए स्वीकार्य सुबूत नहीं हैं। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति पर सरकारी अनुबंधों में कंपनियों का पक्ष लेने के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं।
लूला डिसिलवा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को ख़ारिज कर दिया है। 72 वर्षीय डिसिलवा को वर्ष 2017 में आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप में दस साल क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी और अपील कोर्ट ने सज़ा की अवधि बढ़ा कर 12 साल एक महीने कर दी थी। लूला डिसिलवा 2003 से 2011 तक लगातार ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। (HN)